Publish Date:12-Jan-2019 18:52:34
भोपाल : शनिवार, जनवरी 12, 2019, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की वसूली नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं से 100 वाट तक के भार एवं 30 यूनिट तक की खपत पर कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जाता है।
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 50 यूनिट तक की खपत पर शहरी एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से क्रमश: 50 एवं 35 रुपये फिक्स चार्ज के रूप में लिये जाते हैं। इसी तरह 51 से 100 यूनिट तक क्रमश: 90 एवं 65 रुपये प्रति कनेक्शन की दर से लिया जाता है। तीसरे स्लैब में 101 यूनिट से 300 यूनिट तक की खपत पर क्रमश: 20 एवं 17 रुपये प्रति 0.1 कि.वा. की दर से फिक्स चार्ज की दर निर्धारित है, जिसमें 15 यूनिट प्रति 0.1 कि.वा. के अनुसार गणना की जाती है।
यदि किसी घरेलू उपभोक्ता की मासिक खपत 150 यूनिट है तो फिक्स चार्ज की गणना के लिए भार(150/15)X0.1=1 कि.वा. अर्थात फिक्स चार्ज क्रमश: 200 एवं 170 रुपये प्रति कनेक्शन होगा।
विधायकों के साथ विद्युत कंपनी के अधिकारियों की बैठक 14 जनवरी से
जिला मुख्यालय पर विधायकों के साथ बैठक कर विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक और अन्य अधिकारी विद्युत कम्पनियों की योजनाओं एवं कार्यप्रणाली की जानकारी देंगे। अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने सभी प्रबंध संचालकों को 14 से 19 जनवरी के बीच बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में विधायकों को राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के नेटवर्क के साथ-साथ फ्यूज ऑफ कॉल, कॉल सेन्टर, ऑनलाईन भुगतान, कृषि पम्प योजना, ग्रामीण एवं शहरी परियोजना तथा अन्य योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। बैठक में विद्युत वितरण प्रणाली और अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँचाने की तकनीक के बारे में भी बताया जायेगा।