19-Apr-2024

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पेड न्‍यूज मामले में डॉ. नरोत्‍तम मिश्र को बड़ी राहत

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नई दिल्ली: मध्‍यप्रदेश के मंत्री डॉ. नरोत्‍तम मिश्रा को पेड न्‍यूज मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्‍य घोषित करने के निर्णय को दिल्‍ली हाई कोर्ट की डबल बैंच ने निरस्‍त कर दिया है। अब डॉ. मिश्र भविष्‍य में भी चुनाव लड़ सकेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सिंगल बेंच के 14 जुलाई 2017 के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया था।

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज का मामला साल 2008 का है जब यह आरोप लगाया गया था कि उन्होने पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था ।इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इस संबंध में 2009 में उन पर कार्रवाई की गई थी। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्र को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य घोषित कर दिया था। वहीं डॉ. मिश्र के वकील ने दावा किया था कि प्रकाशित खबरें पेड न्यूज नहीं थीं और समाचार पत्रों ने माना था कि उन्होंने मर्जी से ये खबरें प्रकाशित की थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उन्हें सुनवाई के दौरान इस बारे में पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि 2008 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें पेड न्यूज थीं। 10 अक्टूबर 2017 को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया था. कोर्ट ने अब 7 महीने बाद इस मामले में फैसला दिया है।
जांच कमेटी ने मिश्रा के समर्थन में प्रकाशित 48 लेख में से 42 पेड न्यूज पाए थे. वकील ने कहा कि न्यूज प्रकाशित होने का समय, उनकी भाषा, तारीख, हेडलाइन सब यह साबित करती हैं कि प्रकाशित न्यूज पेड न्यूज थीं। हालांकि समाचार पत्रों ने खुद यह मानते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह खबरें प्रकाशित की थी, ऐसे में मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज का मामला बनता ही नहीं है।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था, जहां पर सुनवाई चल रही थी और शुक्रवार को कोर्ट ने डॉ. मिश्रा को राहत भी दे दी।  चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर डॉ. मिश्रा के विरूद्ध निर्णय आया था, जिसमें उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी। पिछले साल डॉ. नरोत्तम मिश्र से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल-जवाब किए थे।

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