Publish Date:12-Nov-2019 00:02:39
नयी दिल्ली. चुनाव आयोग 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा, झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सात विधानसभा क्षेत्रों से शुरू करेगा. आयोग ने सोमवार को संशोधित अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि यह सुविधा राज्य की सभी विधानसभा सीटों के बजाय सात विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी. उल्लेखनीय है कि आयोग ने दो नवंबर की अधिसूचना में राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में यह सुविधा लागू करने की घोषणा की थी.
अभी सात विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा प्रयोग
आयोग के वरिष्ठ प्रमुख सचिव के एफ विल्फ्रेड द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में इस सुविधा को प्रयोग के तौर पर सात विधानसभा क्षेत्रों (राजमहल, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, बोकारो और धनबाद) तक ही सीमित रखने की बात कही है.
आयोग ने कानून मंत्रालय द्वारा पिछले महीने चुनाव नियमों में संशोधन करते हुये 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा देने की शुरुआत की थी. अभी सैन्य बल, विदेश मंत्रालय के विभिन्न देशों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों तथा निर्वाचन कर्मियों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्राप्त है.
चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को दिया था यह सुझाव
चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट वोटिंग की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन का सुझाव दिया था. इसके आलोक में केंद्र सरकार ने ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961’ में संशोधन किया. इस संशोधित नियम को ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल (Amended) 2019’ के नाम से जाना जाता है. इस संशोधित नियमावली के नियम 27-ए में 80 साल से ज्यादा उम्र और दिव्यांगों को जोड़ा गया.
इस संशोधित नियम के आलोक में चुनाव आयोग ने पहली बार झारखंड में 80 साल के ज्यादा उम्र और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा देने का निर्देश दिया. इसके तहत कुल 5.30 लाख लोगों को यह सुविधा दी जानी थी. पोस्टल बैलेट वोटिंग की प्रक्रिया में डाक विभाग की भूमिका को देखते हुए उसके साथ एक करोड़ रुपये का करार किया गया था.
साभार- न्यूज 18