दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदियो को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले तिहाड़ जेल में बंद हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सिसोदिया को पिछले साल गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया के अलावा सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बहस के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अगले आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। सत्रह मई को ईडी ने धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया।
सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी धन शोधन और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों ने इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
साभार- पं के