Publish Date:26-Nov-2017 19:25:51
राजकाज न्यूज, भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय कर्मचारियों/पेंशनरों/पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय मंहगाई भत्ते/राहत की दर में 1 जुलाई 2017 से सातवें वेतनमान में 1 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्वि करने का निर्णय लिया गया। मंहगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्वि का नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक हुई । इसमें 27 नवंबर सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमान प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
बताया जा रहा है कि अनुमान 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है । इसी तरह निजी स्कूल फीस विधेयक विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। अधिक फीस में वृद्धि के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति में प्रस्ताव रखना होगा। यह समिति भी 10 से 15 फ़ीसदी फीस वृद्धि ही कर सकेगी। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट में दंड विधि संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई। विधानसभा में संशोधन विधेयक को पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए अधिकतम फांसी की सजा सुनाई जा सकेगी। एमपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अर्थदंड 100000 रूपये तक लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जमानत के मामले में बिना लोक अभियोजक के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जा सकेगा। विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाना भी दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए दंड विधि संहिता एवं प्रक्रिया में धारा 376 ए और डी ए जुड़ेगी।
प्रदेश के 4.30 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। अब कर्मचारियों को चार की जगह 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2017 से लागू होगा इस पर सरकार को 340 करोड़ रुपए भार आएगा। इस फैसले का लाभ पंचायत और नगरीय निकाय के अध्यापक स्थाई कर्मी और पेंशनरों को भी मिलेगा। पुलिस की भर्ती में अब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से एक तिहाई पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति सहारिया बैगा और भाग्य की भर्ती हो सकेगी। प्रदेश के 15 जिलों में करीब 460 पद है।
मंत्रि-परिषद ने भारतीय सांस्कृतिक एकता के आदि आचार्य,अद़वैत दर्शन के प्रणेता और देश के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना कर सनातन ज्ञानधारा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन से भारतीय जन को अनुप्रमाणित करने के लिए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के अधीनस्थ रोजगार बोर्ड को जोड़कर युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वर्तमान में कार्यरत रोजगार बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन इस नये बोर्ड में समाहित किये गये हैं।
मंत्रि-परिषद ने सहरिया, बैगा और भारिया विशेष आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को पुलिस विभाग के आरक्षक (जी.डी) पद के लिए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया। भर्ती करने के संबंध में रिक्त पदों की गणना 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में की जाएगी। ईकाई के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर प्रतिशत अनुसार केवल अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। रिक्त पदों के एक तिहाई पदों पर विशेष अनुसूचित जनजाति सहरिया,बैगा, भारिया वर्ग के उम्मीदवारों के चयन की कार्यवाही के लिये न्यूनतम अर्हताधारी को आरक्षक (जी.डी) पद पर नियुक्त किया जाएगा।