20-Apr-2024

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निर्भया के दोषियों के खिलाफ अभी जारी नहीं होगा डेथ वारंट, 7 जनवरी तक टली सुनवाई

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नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्भया कांड के दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद अब दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि जब तक दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास से खारिज नहीं हो जाती है, तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई को 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि यदि दोषियों को 14 दिन का समय दिया जाता है तो मामले में डेथ वारंट जारी किया जा सकता है. बता दें कि निर्भया की मां ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर दोषियों को जल्‍द फांसी देने की मांग की थी.

प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉलो करना होगाः कोर्ट
निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने कहा, 'कोर्ट को प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करना होगा.' वहीं, सरकारी वकील ने दलील दी की दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद भी सात दिनों का समय दिया जाता है. मालूम हो ि‍कि ि‍निर्भया कांड के एक दोषी अक्षय कुमार ने फांसी की सजा को कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया. दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जाएगी.

निर्भया के पिता बोले- हर पल भारी गुजरा

निर्भय के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भावुक टिप्‍पणी की है. उन्‍होंने कहा कि उनका अब तक का (वर्ष 2012 से) सफर दर्द भरा और एक-एक पल भारी रहा है. अब पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से यचिका पर फैसला टालने के बाद निर्भया के पिता की आंखों में आंसू आ गए. वहीं, पटिायाला हाउस कोर्ट का फैसला आने से पहले निर्भया की मां ने कहा था कि उन्‍होंने सात वर्षों तक सब्र रखा अब फैसले की घड़ी नजदीक है.

गौरतलब है कि दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप कर उनकी निर्मम तरीके से हत्‍या कर दी गई थी. इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्‍हें फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. शीर्ष अदालत ने वर्ष 2017 में दोषियों की याचिका खारिज कर दी थी. अब 18 दिसंबर को मामले के एक दोषी अक्षय की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को भी शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया.

निर्भया की मां ने कहा 24 घंटे में पूरा हो अगला कदम
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर के मामले में दोषी करार अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. निर्भया की मां ने फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि वह अब अगले 24 घंटे में नेक्‍स्‍ट स्‍टेप को पूरा करने की मांग करती हैं. बता दें कि पिछले सात वर्षों से यह मामला कोर्ट चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अक्षय के वकील एपी सिंह ने क्‍यूरेटिव पीटिशन दाखिल करने की बात कही है.

साभार- न्‍यूज 18

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