25-Apr-2024

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मंदसाैर: नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के दोषियों को फांसी की सजा

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मंदसौर/21/08/18 विशेष/ अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश मंदसौर, श्रीमति निशा गुप्‍ता द्वारा विगत दो माह पूर्व मंदसौर में नाबालिग बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म के दो आरोपियों भय्यू उर्फ इरफान पिता जाहिद उर्फ जाहिर उर्फ कालू मेवाती उम्र 20 साल नि. चंदन गली मदारपुरा मंदसौर तथा आसिफ पिता जुल्‍फीकार मेवाती उम्र 24 साल नि. मदारपुरा मंदसौर को धारा 366, 363,376, 376(2) एम, 376- ए.बी., 307, 376 डी.बी., भादवि एवं 5 एल/6, 5- आर/6, 5 एम/6, 5जी/6 पाक्‍सो (प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रन फ्राम सेक्‍जुअल ऑफेन्‍सेस) एक्‍ट के तहत दोषी मानते हुए आज दिनांक 21/08/18 को फांसी की सजा से दंडित किया गया।

पुलिस की त्‍वरित विवेचना एवं साक्ष्‍य प्रस्‍तु‍तिकरण के कारण लगभग दो माह में ही दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज अपराध की सूची में रखकर पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विवेचना एवं अनुसंधान के दौरान पुलिस एवं अभियोजन के मध्‍य पूर्ण समन्‍वय के साथ त्‍वरित कार्यवाही की गई। अभियोजन साक्ष्‍य दिनांक 30 जुलाई 2018 से प्रारंभ होकर 08 अगस्‍त को पूर्ण हुई तथा अभियोजन द्वारा मात्र 8 दिवस में 37 साक्षियों को परिक्षित करवाया गया। दिनांक 14/08/18 को सुनवाई पूर्ण हुई तथा 21 अगस्‍त को दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई।

प्रकरण के साक्ष्‍यों का फारेंसिक साईंस लेब के परीक्षण तथा सीसीटीवी फुटेज सहित तथा पीडि़ता के कथन आरोपियों के दोष सिद्धि में महत्‍वपूर्ण साबित हुए।पीडि़ता द्वारा न्‍यायालय में आरोपियों की पहचान, आरोपियों के कपड़ों पर पीडि़ता के रक्‍त की डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि, आरोपियों के बाल की डीएनए जांच में पुष्टि,चिकित्‍सकीय साक्ष्‍यों के द्वारा भी अपराध प्रमाणित किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी प्रकरण में म‍हत्‍वपूर्ण साक्ष्‍य साबित हुआ।

जघन्‍य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण की पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्‍ला, अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध श्री अन्‍वेष मंगलम, पुलिस महानिरीक्षक उज्‍जैन श्री राकेश कुमार गुप्‍ता, पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम श्री जितेन्‍द्र सिंह द्वारा सतत् मॉनीटरिंग की गई।

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