20-Apr-2024

 राजकाज न्यूज़ अब आपके मोबाइल फोन पर भी.    डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें

बदल गया सरकारी पेंशन स्कीम से जुड़ा नियम

Previous
Next

अब विदेश में रहने वाले भारतीय भी कर सकेंगे निवेश

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में नामांकन करने की अनुमति दे दी है. पीएफआरडीए ने 29 अक्टूबर को सर्कुलर जारी की.

सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 जारी नोटिफेकशन के मुताबिक, पीएफआरडीए द्वारा मैनेज किए जाने वाले नेशनल पेंशन सिस्टम में विदेश भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. फेमा दिशानिर्देशों के अधीन एनुटी/संचित बचत प्रत्यावर्तनीय होगी.

बजट 2019 में सरकार ने एनपीएस के तहत मैच्योरिटी राशि पर टैक्स फ्री कंपोनेन्ट को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था. NPS के टियर 1 और टियर 2, दो तरह के खाते खोले जा सकते हैं. टियर 1 अकाउंट अनिवार्य होता है, वहीं टियर 2 के तहत खाते के वैकल्पिक होता है. टियर 1 खाते पर विड्रॉल का प्रतिबंध होता है. वहीं, टियर 2 अकाउंट से सब्सक्राइबर कभी भी निवेश की रकम निकाल सकता है.

क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?
नेशनल पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम (Social Security Schemes) है, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के लोग भी निवेश कर सकते हैं. हालांकि, सेना में काम करने वाले कर्मचारी इसमें निवेश नहीं कर सकते है. इस स्कीम की मदद से पेंशन अकाउंट में निवेश कर सकते है. रिटायरमेंट के बाद इसका कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है. एनपीएस अकाउंट होल्डर (NPS Account Holder) को बाकी रकम प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगी.

क्या हैं एनपीएस के फायदे?

NPS के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CC(1) के तहत सेल्फ कन्ट्रीब्युशन पर टैक्स छूट मिलता है. इसकी सीमा 20 फीसदी तक है. वहीं सेक्शन 80CC(2) के तहत नियोक्ता के कंट्रीब्युशन पर टैक्स छूट मिलती है. आप सेक्शन 80CC(1B) के त​हत 50,000 रुपये का ​अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार एनपीएस के तहत आप 2 लाख रुपये की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार!

कैसे खोल सकते हैं NPS में अकाउंट?
>> ऑफलाइन- ऑफलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आप बैंक या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (Point of Pressence, PoP) जा सकते हैं. यहां आपको एक KYC पेपर के साथ फॉर्म दिया जाएगा. ध्यान रहे आप हर साल 1,000 रुपये से कम नहीं निवेश कर सकते. इस फॉम के भरने और शुरुआती रकम निवेश करने के बाद आपको पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PARN) दिया जाएगा. इस नंबर के साथ आपको वेलकम किट भी मिलेगा, जिसमें पासवर्ड भी होगा. इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 125 रुपये देना होगा.

> ऑनलाइन- आप चाहें तो आधे घंटे से भी कम समय में ऑफलाइन एनपीएस अकाउंट खोल (Online NPS Account Opening) सकते हैं. इसके लिए एनपीएस की आधिकारिक साइट पर जाना होगा. अगर आपके बैंक अकाउंट से पहले ही पैन, आधार और फोन नंबर लिंक है तो आपके लिए यह स्टेप्स और भी आसान हो जाएगा. आप ओटीपी की मदद से वैलिडेट कर सकेंगे, जिसके बाद आपका पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जेनरेट हो जाएगा. इसके बाद आप अपने एनपीएस अकाउंट लॉगइन कर निवेश कर सकते हैं.

साभार- न्‍यूज 18

Previous
Next

© 2012 Rajkaaj News, All Rights Reserved || Developed by Workholics Info Corp

Total Visiter:26570210

Todays Visiter:5303