Publish Date:10-Oct-2018 16:49:56
आम्रपाली बिल्डर के अटके प्रॉजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 7 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप (Amrapali group) के 3 डायरेक्टर्स को पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
समय पर पूरे करने होंगे रुके हुए प्रोजेक्ट्स- सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा था कि उन्हें सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना होगा. कोर्ट इन सभी प्रोजेक्ट्स की पूरी मॉनिटरिंग करेगी. हालांकि, कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को अपनी रुके हुए प्रोजेक्ट्स के निर्माण के वित्तपोषण के लिए बैंकों, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता दी.
ऐसे आएंगे 1590 करोड़- अदालत ने नोट किया कि अनसोल्ड इन्वेंटरी की बिक्री से 1,590 करोड़ रुपए उत्पन्न किए जा सकते हैं और कहा कि डीआरटी के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह राठौर को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट सौंपी गई है, जिन्हें बेचा जा सकता है. यह कहा गया है कि इन प्रॉपर्टी पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ बंधन हो सकते हैं, जिन्हें बाद के चरण में भुगतान किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली, डीआरटी अधिकारी को सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराए.
साभार- न्यूज 18