16-Apr-2024

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नाबालिग के साथ बलात्कार के चिन्हित प्रकरण में आरोपियों को 20 वर्ष कारावास का दण्ड

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भोपाल । 12 जुलाई 2018, नाबालिग के साथ बलात्‍कार के प्रकरण में विशेष न्‍यायाधीश खण्‍डवा द्वारा दो आरोपियों को  20-20 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई गई है।

उल्‍लेखनीय है कि दिनांक 8.6.17 को आरोपीगण विजय उर्फ अक्षय पिता अर्जुन यदुवंशी 20 साल नि. साल्याखेडा, 2-गोलू उर्फ आकाश उर्फ शंकरलाल पिता मुकेश जिंगोदिया जाति लोहार 20 साल निवासी देवल्दी पीडिता को जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर साथ ले गये व अक्षय यदुवंशी ने नाबालिग पीडिता के साथ डरा धमकाकर बलात्कार किया। प्रकरण में नाबालिग पीडिता की रिपोर्ट पर थाना हरसूद पर अपराध क्रं. 220/17 धारा 363 366 376 भादवि. 3/4 5/6 पोस्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्‍कालीन पुलिस अधीक्षक खण्‍डवा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में लिया जाकर सतत मानिटरिंग कर विवेचना करवाई गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 3(2)Vएससी/एसटी एक्ट बढाई गई। प्रकरण में आरोपी 1-विजय उर्फ अक्षय पिता अर्जुन यदुवंशी 20 साल नि. साल्याखेडा, 2-गोलू उर्फ आकाश उर्फ शंकरलाल पिता मुकेश जिंगोदिया जाति लोहार 20 साल नि. देवल्दी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन कर विवेचना पूर्ण कर चालान मान. न्यायालय पेश किया गया।

प्रकरण में विचारण उपरांत दिनांक 11.07.18 को पारित निर्णय में मान. विशेष न्यायाधीश अनु. जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधि.) खण्डवा द्वारा आरोपीगण 1-विजय उर्फ अक्षय पिता अर्जुन यदुवंशी 20 साल नि. साल्याखेडा, 2-गोलू उर्फ आकाश उर्फ शंकरलाल पिता मुकेश जिंगोदिया जाति लोहार 20 साल नि. देवल्दी को उक्त अपराध में दोषी पाते हुये दोनो आरोपीगण को धारा 363 भादवि. में 2-2 वर्ष कारावास 1000-1000/- रु., धारा 366क भादवि. में 2-2 वर्ष कारावास 1000-1000/- रु., धारा 376(घ) भादवि. में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास 5000-5000/- रु अर्थदण्ड, धारा 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट में 500-500/- रु. अर्थदण्ड आरोपी विजय उर्फ अक्षय को धारा 376(2)आई भादवि. में 10 वर्ष कारावास 1000/- रु. अर्थदण्ड, 3/4 पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष कारावास 1000/- रु. अर्थदण्ड, एवं आरोपी गोलू उर्फ शंकरलाल को धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष कारावास 1000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी साक्ष्य नियंत्रण तथा न्यायालय विचारण के दौरान उत्कृष्ट पैरवी करने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों की टीम को पुलिस अधीक्षक खण्डवा द्वारा पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की गई।

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